हाईकोर्ट ने जिला अदालतों के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी किया
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सहित प्रदेश की सभी अदालतों में अब एक दूसरे एप्लिकेशन विड्यो एप के जरिये सुनवाई होगी। इसका इस्तेमाल मोबाइल या लैपटॉप भी ही नहीं बल्कि डेस्कटॉप भी किया जा सकता है। जूम एप में गोपनीयता को लेकर केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई चेतावनी को देखते हुए यह बदलाव किया गया है।
देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद से ही हाईकोर्ट सहित प्रदेश की अन्य अदालतों में कामकाज स्थगित रखा गया है। अति आवश्यक मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंस से माध्यम से सुनवाई हो रही है। विगत 17 अप्रैल को हाईकोर्ट मे कोरोना वायरस और लॉकडाउन से जुड़ी जनहित याचिकाओं की सुनवाई इसीलिये स्थगित कर दी गई थी क्योंकि जूम एप के जरिये यह सुनवाई तय की गई थी। अब इसकी जगह 20 अप्रैल को इन मामलों की सुनवाई के लिए वीडियो कांफ्रेंसिग के लिए वीड्यो एप का इस्तेमाल किया जायेगा। इस एप से सुनवाई का पूर्वाभ्यास भी आज किया गया।
इसी तरह जिला अदालतों और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों को भी वीड्यो एप के माध्यम से सुनवाई के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सुनवाई से सम्बन्धित सभी पक्षों को यह एप अपने मोबाइल लैपटॉप अथवा डेस्कटॉप पर इंस्टाल करना होगा। अधिवक्ता अपनी याचिका ई मेल के माध्यम से फाइल करेंगे। सभी अदालतों के ई मेल एड्रेस भी जारी कर दिये गये हैं। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि अधिवक्ता अदालतों की गरिमा का पालन करते हुए फार्मल ड्रेस में भी सुनवाई में भाग ले सकते हैं। कोर्ट फीस को अदालतों का सामान्य कामकाज शुरू होने के 72 घंटे के भीतर जमा करनी होगी। हाईकोर्ट ने सभी अधीनस्थ अदालतों को बताया है कि रिमांड, बेल व अन्य अर्जेन्ट मैटर पर वीडियो कांफ्रेंस के जरिये सुनवाई कर सकते हैं।