बिलासपुर। राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के नतीजों के खिलाफ याचिका दायर करने अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिये निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन करने की बाध्यता नहीं रहेगी। हाईकोर्ट ने आज यह आदेश दिया है।
मालूम हो कि सन् 2019 की प्रारंभिक परीक्षा के मॉडल आंसर को त्रुटिपूर्ण बताते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में राकेश यादव व अन्य कई प्रतिभागियों ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि मॉडल आंसर में त्रुटि होने के कारण उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर नहीं मिल रहा है। इस पर जवाब देने के लिये एक ओर छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग ने हाईकोर्ट में समय मांगा है दूसरी ओर मुख्य परीक्षा के लिये आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और आवेदन की अंतिम तिथि 27 जुलाई निर्धारित की है।
इस पर हाईकोर्ट में अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से आवेदन देकर याचिकाकर्ताओं ने आग्रह किया कि आयोग द्वारा जवाब देने के लिये समय लेने के कारण उनकी याचिका पर निर्णय आवेदन की अंतिम तिथि तक नहीं हो सकता है। याचिकाकर्ता निर्णय आने के पश्चात् मुख्य परीक्षा में भाग लेने की पात्रता हासिल कर सकते हैं। इसलिये याचिकाकर्ताओं को अंतिम तिथि की बाध्यता नहीं हो चाहिये और उनके हित को सुरक्षित रखा जाना चाहिये। हाईकोर्ट में जस्टिस गौतम भादुड़ी ने इस पर लोक सेवा आयोग को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ताओं को अंतिम तिथि की बाध्यता से मुक्त रखकर उनके हित सुरक्षित रखे जायें। मामले की अगली सुनवाई अगस्त माह के तीसरे सप्ताह में होगी।