बिलासपुर। आदेश के बावजूद छात्राओं को परीक्षा से वंचित करने के मामले में रायपुर के बी.एड कॉलेज की प्राचार्य जी.एक्का को हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी की है।

हाईकोर्ट में पूनम दीवान, सपना राही, सविता वर्मा व अन्य ने याचिका प्रस्तुत कर बताया था कि उन्होंने शासकीय बी.एड. में प्रवेश के लिए आवेदन दिया था। भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के बाद उनका चयन किया गया। शाला से कार्यमुक्त होने के बाद उन्हें बी.एड. कॉलेज रायपुर में प्रवेश दिया गया लेकिन कुछ दिन बाद प्रवेश निरस्त कर दिया गया। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने शासन व प्राचार्य को नोटिस जारी करते हुए प्रवेश निरस्त करने के आदेश पर रोक लगाई थी। इसके बावजूद इन छात्राओं को परीक्षा से वंचित कर दिया गया। इसे लेकर हाईकोर्ट ने प्राचार्य को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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