बिलासपुर। कोरोना संक्रमण के चलते बीते डेढ़ साल से बंद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 6 सितंबर से सभी मामलों की सुनवाई प्रत्यक्ष उपस्थिति के साथ शुरू होने जा रही है। इस दौरान कड़े कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य किया गया है।
ज्ञात हो कि मार्च 2020 से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सामान्य उपस्थिति के साथ मुकदमों की सुनवाई नहीं हो रही है। समय-समय पर इसमें ढील देकर कुछ सीमित मामलों की सुनवाई की गई है।
अब कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार होने के बाद 6 सितंबर से हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई शारीरिक उपस्थिति के साथ शुरू हो जाएगी।
रजिस्ट्रार जनरल दीपक कुमार तिवारी द्वारा आज जारी किए गए आदेश में इस बात की जानकारी दी गई है। आदेश में कहा गया है कि हाई कोर्ट परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक दूरी और अन्य प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनना और सेनिटाइज करना अनिवार्य होगा। इसका उल्लंघन करने पर न केवल भविष्य में उनका प्रवेश निषिद्ध किया जाएगा बल्कि जरूरी कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
आदेश में कहा गया है कि केवल ऐसे अधिवक्ता हाई कोर्ट परिसर में प्रवेश कर सकेंगे जिनका केस कार्यसूची में शामिल किया गया है। एक प्रकरण में अधिकतम दो अधिवक्ताओं को अनुमति मिलेगी।
किसी विशेष प्रकरण में वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए सुनवाई होगी या नहीं इस बारे में संबंधित बेंच द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
कोविड-19 के संबंध में सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा लागू की गई गाइडलाइन का हाई कोर्ट परिसर में पूरी तरह पालन किया जाएगा।

कोई जवाब दें

Please enter your comment!
Please enter your name here