बिलासपुर। हाईकोर्ट ने रायपुर जिले के अभनपुर सहित अन्य क्षेत्रों की करीब 22 महिला स्व सहायता समूहों को रेडी टू ईट आहार वितरण के काम से हटाने पर रोक लगा दी है और शासन को 90 दिन के भीतर उसके निराकरण का आदेश दिया है।
रायपुर जिले में शासन ने 3 दिसंबर 2019 को आदेश जारी कर एक विज्ञापन जारी कर रेडी-टू-ईट वितरण के लिए नये आवेदन मंगाए थे। इस आदेश को 22 महिला स्व-सहायता समूहों ने अधिवक्ता आरके केशरवानी के माध्यम से यह कहकर चुनौती दी थी कि वे विगत 11 वर्षों से रेडी टू ईट का वितरण करती आ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने लाखों रुपये खर्च कर मशीनों की स्थापना की है। इससे जुड़े समूहों का खर्च और रोजगार भी इससे चल रहा है। इस अवधि में उनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं आई है, न ही अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान कोई कमी पाई है। उसके बावजूद विज्ञापन निकालकर नई नियुक्ति करना गलत है। इन समूहों को प्राथमिकता देने का स्पष्ट प्रावधान भी नहीं किया गया है।
हाईकोर्ट में जस्टिस आरसीएस सामंत की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने शासन को 90 दिनों के भीतर समस्या का निराकरण करने का निर्देश दिया है और यह भी कहा है कि तब तक इन समूहों को उनके काम से नहीं हटाया जाये।
दूसरी तरफ राज्य शासन ने कृषि एवं बीज विकास निगम को रेडी टू ईट का वितरण का कार्य देने का नया आदेश निकाला है। जानकारी मिली है कि शासन के इस नए आदेश के खिलाफ भी हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी चल रही है।