बिलासपुर। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद सेवानिवृत्त सीएमएचओ के खिलाफ विभागीय जांच पूरी नहीं करने के मामले में हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव और संचालक को अवमानना नोटिस कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता गैलेक्सी कॉलोनी रायपुर निवासी डॉक्टर अरुण सिंह रात्रे को गरियाबंद में पदस्थ रहने के दौरान 30 जुलाई 2018 को आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच की कार्रवाई शुरू की गई थी। डॉ रात्रे 30 जून 2019 को सेवानिवृत हो गए। विभागीय जांच लंबे समय तक पूरी नहीं होने पर उन्होंने पूर्व में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने 6 माह के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया था। उक्त समय सीमा पर जांच पूरी नहीं हुई।इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। अधिवक्ता अभिषेक पांडे के माध्यम से याचिका में कहा गया कि विभागीय जांच पूरी करने की अधिकतम समय सीमा एक वर्ष है लेकिन 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी जांच पूरी नहीं की गई है। इस संबंध में हाईकोर्ट के आदेश की भी अवहेलना की गई है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने को गंभीरता से लिया और नाराजगी जताते हुए स्वास्थ्य विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी और संचालक जय प्रकाश मौर्य को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।