बिलासपुर। प्रीमियम पार्किंग के नाम पर ड्रॉप एंड गो एरिया में पार्किंग शुल्क की अवैध वसूली के खिलाफ सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मंडल रेल प्रबंधक को फटकार लगाई। रेलवे ने अपने जवाब में अखबार से अवैध वसूली की रसीद मांगने की बात कही थी।
मालूम हो कि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को छोड़ने के लिए पहुंचने वाली गाड़ियों से पार्किंग ठेकेदार 59 रुपए की अवैध वसूली करते हैं जबकि ड्रॉप एंड गो एरिया में वसूली का नियम नहीं है। इस संबंध में छपी खबरों पर संज्ञान लेते हुए स्वत संज्ञान से हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका दर्ज कर सुनवाई शुरू कर दी है। रेलवे ने शुक्रवार को इसका जवाब दिया जिसमें बताया गया कि रेलवे ठेकेदार पर जुर्माना किया गया है। वाणिज्य निरीक्षक को निलंबित भी कर दिया गया है। स्टेशन के गेट पर बोर्ड लगाकर बता दिया गया है कि ड्रॉप एंड गो पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही यह भी जवाब में लिखा गया था कि संबंधित अखबार से प्रकाशित खबर के संबंध में 59 रुपए लिए जाने की रसीद मांगी गई है।
इस पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि डीआरएम कर क्या रहे हैं? क्या वे चेंबर में आराम कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि पार्किंग ठेकेदार यात्रियों के साथ क्या बर्ताव कर रहा है? इतना बड़ा रेलवे है और सबूत अखबार से मांगा जा रहा है। आप लोगों ने कानून व्यवस्था को मजाक बना दिया है। रेलवे या अस्पताल हो आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। आप लोगों के जवाब से नहीं लोगों के जुबान से सुनाई देना चाहिए कि व्यवस्था सुधरी है और अच्छी हो गई है।

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