मशहूर बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर ने शनिवार को अभिनेत्री और अब मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की अर्जी दाखिल की। अख्तर के वकील जय भारद्वाज ने अदालत में आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि कंगना रनौत ने अदालत में स्थायी उपस्थिति से छूट की मांग की थी, जिसे सत्र न्यायालय और बॉम्बे हाईकोर्ट दोनों ने खारिज कर दिया था।
अख्तर के वकील ने कहा कि कंगना ने बार-बार अदालत में अनुपस्थिति का सहारा लिया है और इस कारण मुकदमे की प्रक्रिया में देरी हो रही है। शनिवार को सुनवाई के दौरान कंगना को अदालत में उपस्थित होना था, लेकिन वह नहीं पहुंचीं। इसके बाद अख्तर के वकील ने गैर-जमानती वारंट जारी करने की अर्जी दी।
इससे पहले, कंगना के खिलाफ 1 मार्च 2021 को जमानती वारंट जारी किया गया था, जिसे उन्होंने अदालत में उपस्थित होकर रद्द करवा लिया था। शनिवार को सुनवाई के दौरान अख्तर के वकील ने कहा कि कंगना ने बार-बार मुकदमे की प्रक्रिया में देरी करने की कोशिश की है, इसलिए उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी करना आवश्यक है। हालांकि, अदालत ने आवेदन को फिलहाल लंबित रखा और कंगना को अगले सुनवाई की तारीख, 9 सितंबर 2024 को उपस्थित होने का निर्देश दिया।
यह मामला मार्च 2016 में जावेद अख्तर के मुंबई स्थित निवास पर हुई एक बैठक से जुड़ा है। इस बैठक में कथित तौर पर कंगना और अभिनेता ऋतिक रोशन के बीच कुछ ईमेल के आदान-प्रदान को लेकर विवाद हुआ था। कहा जाता है कि अख्तर ने कंगना को रोशन से माफी मांगने के लिए कहा था। 2021 में, कंगना ने एक टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान इस बैठक का खुलासा किया, जिसे अख्तर ने मानहानि मानकर अदालत में शिकायत दर्ज कराई।
अख्तर ने कंगना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर कहा था कि कंगना ने एक टेलीविजन साक्षात्कार में उनके खिलाफ कुछ टिप्पणियां की थीं। इस पर कंगना ने भी अख्तर के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन दिंडोशी सत्र न्यायालय ने इस पर कार्रवाई स्थगित कर दी थी।