बिलासपुर। रायपुर में नेशनल हाईवे पर बीच सड़क में केक काटने और हुड़दंग मचाने के मामलों में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। पहले मामले में सरकार को फटकार लगाने के बाद, राजधानी में ही एक कांग्रेस नेता द्वारा दोबारा ऐसी ही घटना को अंजाम देने पर भी कोर्ट ने संज्ञान लिया। दोनों मामलों पर आज एक साथ सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव से शपथपत्र पर जवाब मांगा है।
पहली घटना: नाबालिग का जन्मदिन और हाईवे पर जाम
पहली घटना 30 जनवरी की है, जब रायपुर के रायपुरा चौक पर दो कारें बीच सड़क में खड़ी करके केक काटा गया, आतिशबाजी की गई और हुड़दंग मचाया गया। जिस नाबालिग लड़के का जन्मदिन था, उसके पिता भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को रोकने की कोशिश नहीं की।
इस अव्यवस्थित समारोह के कारण मुंबई-कोलकाता नेशनल हाईवे पर जाम लग गया, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने ट्रैफिक पुलिस द्वारा महज 300 रुपये का जुर्माना लगाने पर नाराजगी जताई थी और टिप्पणी की थी कि यदि कोई आम नागरिक ऐसा करता, तो उसे अपराधी बताकर जेल भेज दिया जाता।
खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब देने के निर्देश दिए और घटिया कार्यवाही करने वाले ट्रैफिक पुलिस अधिकारी को तत्काल निलंबित करने को कहा।
दूसरी घटना: कांग्रेस नेता ने दोहराई हरकत, कोर्ट ने लिया संज्ञान
पहली घटना के बाद, राजधानी रायपुर में ही यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनोद कश्यप उर्फ भक्कू ने भी बीच सड़क पर केक काटकर जन्मदिन मनाया। गत रविवार रात, उनके समर्थकों ने करीब 20 मिनट तक आतिशबाजी और हंगामा किया, जिससे राहगीरों को काफी असुविधा हुई।
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, हाईकोर्ट ने इस पर भी स्वतः संज्ञान लिया और सरकार से पूछा कि क्या कार्रवाई की गई है।
एफआईआर दर्ज, कांग्रेस नेता गिरफ्तार
आज गुरुवार को सुनवाई के दौरान, शासन के अधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस नेता विनोद कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया है।
हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव से निर्देश दिया कि वह पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट शपथपत्र के माध्यम से पेश करें।