बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्या मामले के आरोपी और ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की भ्रष्टाचार से जुड़े एक केस में दायर जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोप है कि उसने करोड़ों रुपए की सड़क निर्माण परियोजना में गड़बड़ी की, घटिया गुणवत्ता का काम कराया और फर्जीवाड़ा किया। इस प्रकरण में 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की जा चुकी है।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और वह पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले में भी आरोपी है। ऐसे में उसे नियमित जमानत देना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपों और परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए याचिका खारिज की जाती है।

15 दिन पहले ही चट्टानपारा इलाके में सरकारी जमीन पर बने सुरेश चंद्राकर के बाड़े पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया था। इसी बाड़े में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर शव दफनाया गया था। यहां 11 कमरे बनाए गए थे, जिन पर सुरेश चंद्राकर का कब्जा था।

एसडीएम जागेश्वर कौशल ने बताया था कि आरोपी को कई बार नोटिस भेजे गए, लेकिन उसने कब्जा नहीं छोड़ा। यहां तक कि स्थगन के लिए उच्च न्यायालय में लगाई गई उसकी याचिका भी खारिज हो चुकी थी। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जा हटाया था।

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