छह साल बाद हो रहे चुनावों पर अधिवक्ताओं की नजर, अदालत ने मांगी थी पारदर्शी प्रक्रिया की जानकारी
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के चुनाव से जुड़ी सुनवाई सोमवार को हाई कोर्ट में हुई। अदालत को बताया गया कि 30 सितंबर को मतदान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अब मतगणना की तैयारी चल रही है। स्टेट बार काउंसिल ने कोर्ट को जानकारी दी कि मतगणना 13 अक्टूबर से शुरू होगी, जिसकी अधिसूचना 6 अक्टूबर को जारी कर दी गई है।
काउंसिल की ओर से कहा गया कि मतगणना प्रक्रिया काफी जटिल और समय लेने वाली है, इसलिए इसे पूरा करने में लगभग एक माह का समय लग सकता है। इस पर हाई कोर्ट ने जानकारी दर्ज करते हुए मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर 2025 को निर्धारित की है।
गौरतलब है कि पिछले छह वर्षों से स्टेट बार काउंसिल के चुनाव नहीं हुए थे, जिसके कारण अधिवक्ताओं के कल्याण से जुड़ी कई योजनाएं और संगठनात्मक कार्य ठप पड़े थे। इसी को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि निर्वाचित पदाधिकारियों की अनुपस्थिति से न तो वेलफेयर फंड से जुड़े फैसले हो पा रहे हैं और न ही बार काउंसिल की कार्यप्रणाली सही तरीके से चल रही है।
हाई कोर्ट ने इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और स्टेट बार काउंसिल (SBC) दोनों को चुनाव प्रक्रिया के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार कर अदालत में पेश करने को कहा था।
पहले जारी अधिसूचना में चुनाव अवधि 180 दिन तय की गई थी, लेकिन बाद में इसे घटाकर 45 दिन कर दिया गया, जिस पर अदालत ने सवाल उठाए थे।
अब निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना की तारीखें घोषित करते हुए बताया है कि 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतगणना होगी। 20 से 22 अक्टूबर तक दीपावली अवकाश रहेगा और 23 अक्टूबर से मतगणना का कार्य पुनः शुरू किया जाएगा।
मतगणना हाई कोर्ट परिसर स्थित स्टेट बार काउंसिल कार्यालय में की जाएगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीम का गठन किया जा रहा है ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से पूरी की जा सके।