डिजिटल भुगतान और वैध मोबाइल नंबर अनिवार्य, SECR के तीनों मंडलों के यात्रियों को मिलेगा लाभ
बिलासपुर। रेलवे आरक्षण केंद्रों से टिकट बुक कराने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। भारतीय रेलवे अब आरक्षण काउंटरों से खरीदे जाने वाले आरक्षित टिकटों पर भी यात्रा बीमा की सुविधा शुरू करने जा रहा है। यह सुविधा 27 अक्टूबर 2026 से लागू होगी। इसका उद्देश्य रेल यात्रा के दौरान दुर्घटना या किसी अप्रत्याशित घटना की स्थिति में यात्रियों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है।
बीमा लेने के लिए डिजिटल भुगतान जरूरी
इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आरक्षण काउंटर से टिकट बुक कराते समय निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। यात्रा बीमा का विकल्प चुनने वाले यात्रियों के लिए टिकट का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही उन्हें अपना वैध मोबाइल नंबर भी देना होगा। निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले यात्री ही इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे।
दुर्घटना में मृत्यु से लेकर इलाज तक का कवरेज
यात्रा बीमा के तहत रेल दुर्घटना या पॉलिसी में निर्धारित अन्य अप्रत्याशित घटनाओं की स्थिति में कई तरह की आर्थिक सुरक्षा का प्रावधान है। इसमें यात्री की मृत्यु, स्थायी पूर्ण दिव्यांगता और स्थायी आंशिक दिव्यांगता के लिए बीमा कवर शामिल है।
इसके अलावा दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर होने वाले चिकित्सा खर्च और मृत्यु की स्थिति में पार्थिव शरीर को ले जाने का खर्च भी निर्धारित शर्तों के तहत कवर किया जाएगा।
बीमा कंपनी की शर्तों के अनुसार मिलेगा लाभ
बीमा की राशि, मिलने वाले लाभ और दावे के निपटारे की प्रक्रिया संबंधित बीमा कंपनी की पॉलिसी की शर्तों के अनुसार तय होगी। इसलिए यात्रियों को बीमा का विकल्प चुनते समय पॉलिसी में शामिल प्रावधानों और शर्तों की जानकारी लेना जरूरी होगा।
बिलासपुर, रायपुर और नागपुर मंडल के यात्री पात्र
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर, रायपुर और नागपुर मंडलों के आरक्षण केंद्रों से टिकट बुक कराने वाले यात्री इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।













