भिलाई : शासन की ओर से निश्चित किए राशि से अधिक की वसूली के आरोप में दो प्राइवेट अस्पतालों पर सख्ती बरती गई है. शहर के बीएसआर हाईटैक हॉस्पिटल और मित्तल हॉस्पिटल पर नर्सिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है.सरकारी दर से अधिक की वसूली करने के आरोपों के बाद प्रसासन सरकार ने मामले में गंभीरता दिखाई. इसकी जांच के लिए टीम का गठन किया गया था. जांच दल में अपर कलेक्टर पंचभाई, CMHO गंभीर सिंह ठाकुर सहित अन्य अधिकारी शामिल थे.जांच समिति ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों से संबंधित फाइल एकत्र किए और कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपी. शिकायत सही पाए जाने के बाद अस्पतालों पर नर्सिंग एक्ट की धाराएं लगाई गई है.पैसे करने होंगे वापसअब इसके बाद अस्पतालों को मरीज से लिए गए अतिरिक्त रकम वापस करने होंगे. बीएसआर हाईटैक हॉस्पिटल को 5 लाख 10 हजार रुपए मरीजों को वापस करने होंगे. इसके साथ ही मित्तल हॉस्पिटल को 92 हजार रुपए मरीजों को लौटाना होगा.4 मरीजों ने की थी शिकायत पिछले दिनों में नेहरू नगर स्थित मित्तल हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना मरीजों ने कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराया था. चार मरीजों ने शिकायत में बताया कि मित्तल हॉस्पिटल द्वारा कोरोना मरीजों से सरकार द्वारा तय दर से अधिक लिया गया है. कलेक्टर के संज्ञान में आते ही उन्होंने इसकी जांच के निर्देश दिए. इस नियम के तहत की गई जुर्माने की कार्रवाई कलेक्टर ने नर्सिंग होम एक्ट 2013 के कंडिका 12 दण्ड और जुर्माना (क) (1) अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन जो कोई भी अनुज्ञा पत्र के संबंध में बनाए गए प्रावधान का उल्लंघन करता है तो 20,000 रुपए के जुर्माने से दण्डित व कंडिका 12 (क) (2) यदि उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में यथा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो 20,000 के जुर्माने से दण्डित कुल 40,000 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया जाता है.