रायपुर। आर्थिक लाभ के लिए कई अस्पताल आयुष्मान योजना के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, मरीजों के आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग कर रहे हैं और शासन को गुमराह कर रहे हैं। इन अस्पतालों पर गर्भाशय के गैरजरूरी ऑपरेशन और मरीजों से अतिरिक्त राशि वसूलने के आरोप लगे हैं।

शासन ने योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु नियम विरुद्ध कार्य करने वाले अस्पतालों पर लगातार कार्यवाही की है। वर्ष 2024 में अब तक कुल 48 अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है। इन 48 अस्पतालों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच के बाद, 11 अस्पतालों पर जुर्माना लगाया गया है और 1 अस्पताल का पंजीयन निरस्त (De-empanelment) किया गया है।

इन अस्पतालों पर आयुष्मान कार्ड से इलाज करने के बावजूद हितग्राहियों से अतिरिक्त नगद राशि वसूलने, आर्थिक लाभ के लिए नियम विरुद्ध अनावश्यक रूप से मरीजों को भर्ती करने और अवैधानिक तौर पर योजना के तहत गर्भाशय के ऑपरेशन करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

अस्पतालों पर लगाई गई पेनल्टी

  • जय तुलसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राजनांदगांव: 15 हजार रुपए
  • श्री आरोग्यम हॉस्पिटल: 11 लाख 41 हजार रुपए
  • अंकुर हॉस्पिटल, रायपुर: 1 लाख 40 हजार रुपए
  • माँ यशोदा हॉस्पिटल, जिला-गरियाबंद: 6 लाख 60 हजार रुपए
  • श्री राम हॉस्पिटल, झलप, महासमुंद: 11 लाख 41 हजार रुपए
  • अशोका हॉस्पिटल, रायपुर: 31 लाख 60 हजार रुपए
  • ओमकार हॉस्पिटल, बिलासपुर: 1 लाख 82 हजार रुपए
  • साईं समर्थ हॉस्पिटल, रायपुर: 4 लाख 25 हजार रुपए
  • CIMT हॉस्पिटल, रायपुर: 11 लाख 8 हजार रुपए
  • केयर एंड क्योर हॉस्पिटल, बिलासपुर: 12 लाख 74 हजार 900 रुपए
  • स्पर्श मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पिटल, दुर्ग: 24 लाख 44 हजार 700 रुपए

अन्य अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई प्रक्रियाधीन

48 अस्पतालों में से शेष 33 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उनके द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर जल्द ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्रवाई का उद्देश्य योजना का दुरुपयोग रोकना और मरीजों के अधिकारों की रक्षा करना है। सरकार और प्रशासन की ओर से कहा गया है कि उसका प्रयास है कि आयुष्मान योजना का लाभ सही तरीके से आम जनता तक पहुंचे और किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आयुष्मान- भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आम जन के लिए एक अत्यंत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

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