सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुधार पर अदालत की पैनी नजर, निगम ने कोर्ट में शपथपत्र पेश किया
बिलासपुर। बिलासपुर शहर में अव्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान नगर निगम बिलासपुर के आयुक्त ने अदालत के समक्ष एक शपथपत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि अब शहर में तीन नई सिटी बसें भी अलग-अलग मार्गों पर चलाई जा रही हैं।
हाईकोर्ट ने लिया था स्वतः संज्ञान
बिलासपुर में लंबे समय से सिटी बस सेवा की लचर स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की थी।
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति एन.के. चंद्रवंशी की खंडपीठ में यह मामला सुना गया।
पहले से चल रहीं 9 बसें, अब जोड़ी गईं तीन नई बसें
पिछली सुनवाई में अदालत ने निगम और कलेक्टर से स्पष्ट रिपोर्ट मांगी थी कि 1 नवंबर 2025 तक बाकी तीन सिटी बसें चालू हुईं या नहीं।
इस पर नगर निगम आयुक्त ने बताया कि 12 सिटी बसों में से 9 पहले से चल रही थीं, जबकि अब शेष 3 बसें भी तय मार्गों पर परिचालन में हैं।
निगम की ओर से यह भी जानकारी दी गई कि सभी बसों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई गई है और इंश्योरेंस प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
अदालत ने फिर मांगा नया हलफनामा
चीफ जस्टिस की पीठ ने सुनवाई के दौरान निर्देश दिया कि नगर निगम अगली सुनवाई से पहले एक अद्यतन हलफनामा दाखिल करे, जिसमें बताया जाए कि बसों का नियमित संचालन किस मार्ग पर, कितनी संख्या में और किस समय-सारिणी पर हो रहा है।
इसके साथ ही अदालत ने कहा कि यात्री सुविधा और बस सेवा की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
ई-सिटी बस सेवा की भी तैयारी
राज्य शासन की ओर से पूर्व में हाईकोर्ट को बताया गया था कि शहर में जल्द ही ई-सिटी बस सेवा (Electric City Bus Service) शुरू की जाएगी, जिससे नागरिकों को प्रदूषण रहित और आधुनिक परिवहन सुविधा मिलेगी।
अदालत ने इस पर भी प्रगति रिपोर्ट मांगी है और अगली सुनवाई दिसंबर 2025 में तय की है।
जनता को जल्द मिलेगी राहत
सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को लेकर अदालत की इस सक्रियता से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में बिलासपुर की सिटी बस सेवा पूरी तरह पटरी पर लौटेगी और लोगों को यात्रा में पहले से बेहतर सुविधा मिलेगी।













