बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आज एक नया आदेश जारी करते हुए प्रदेश के सभी न्यायालयों के नियमित कामकाज को 14 अप्रैल तक स्थगित कर दिया है।
रजिस्ट्रार जनरल नीलम चंद्र सांखला द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रधानमंत्री के 24 मार्च के सम्बोधन और उसके तारतम्य में गृह मंत्रालय द्वारा 14 अप्रैल तक देशभर में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन किया गया है। इसे देखते हुए हाईकोर्ट, जिला न्यायालय तथा अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों का नियमित कामकाज 14 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है। इसके पूर्व हाईकोर्ट ने 31 मार्च तक अदालतों के नियमित कामकाज को स्थगित किया था। अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई पूर्व में जारी आदेश के अनुरूप की जायेगी।