बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह को बिलासपुर हाईकोर्ट से मिले स्थगन के ख़िलाफ राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस पर एक माह के भीतर अंतिम फैसला देने का निर्देश दिया गया है।

ताज़ा आदेश की जानकारी देते हुए मूल याचिकाकर्ता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विकास तिवारी ने बताया कि एक वर्ष पूर्व उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शिकायत की थी। इसमें उन्होंने अमन सिंह की आय से अधिक संपत्ति और यास्मीन सिंह की संविदा नियुक्ति के विरुद्ध जांच की मांग की थी। मामले की जांच शुरु होने पर दोनों ने हाईकोर्ट में कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोनों को आगे की कार्रवाई नहीं करने के लिए स्थगन दे दिया था। इस आदेश के ख़िलाफ़ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देशित किया है कि 20 फरवरी तक वह अंतिम सुनवाई करे। सम्बन्धित पक्षों को 10 फरवरी तक अपना पक्ष रखने का निर्देश भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का याचिकाकर्ता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विकास तिवारी ने स्वागत किया है।

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