बिलासपुर। हाईकोर्ट ने दो जजों के शपथ और कार्यभार ग्रहण करने की प्रतिलिपि हासिल करने के लिए दायर की गई अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह व्यक्तिगत जानकारी है जिसके प्रकट होने का सार्वजनिक और जनहित से कोई सम्बन्ध नहीं है।
दुर्ग के अरुण कुमार गुप्ता ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार कार्यालय में जन सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन के अग्रवाल के शपथ और कार्यभार ग्रहण करने की प्रतिलिपि मांगी थी। उनका आवेदन खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष आवेदन किया, जहां पर भी उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया। इसके बाद आवेदक गुप्ता ने राज्य सूचना आयोग में अपील की। इस अपील के खिलाफ हाईकोर्ट के जन सूचना अधिकारी ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की। इसकी सुनवाई जस्टिस संजय के. अग्रवाल की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने माना कि यह व्यक्तिगत जानकारी है, जिसका खुलासा सार्वजनिक या जनहित से सम्बन्ध नहीं रखता। ऐसी जानकारी जिससे किसी व्यक्ति की निजता पर अनुचित हमला हो ऐसी जानकारी नहीं दी जा सकती है।