रायपुर। भानुप्रतापपुर उप-चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को आज झारखंड पुलिस ने कांकेर से हिरासत में ले लिया। उनसे सिटी कोतवाली में पूछताछ की जा रही है। इसके कुछ देर पहले ही रांची से खबर आई थी कि उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिल गई है और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है।
ज्ञात हो कि झारखंड के टेल्को थाना क्षेत्र में नेताम के विरुद्ध 366 ए, 376 (3), 376 एबी, 376 एडी आईपीसी तथा पॉक्सो एकट 4-6 के तहत अपराध दर्ज है। सन् 2019 से दर्ज इस मामले की जानकारी छत्तीसगढ़ में लोगों को ब्रह्मानंद नेताम का नामांकन दाखिल होने के बाद तब हुई जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पत्रकार वार्ता लेकर एफआईआर की कॉपी सामने लेकर आए। प्रकरण में कुल 12 आरोपी हैं। पहले एफआईआर में 5 लोग नामजद किए गए, बाद में पीड़िता के बयान और पुलिस ने विवेचना के बाद 7 नाम और जोड़े गए जिनमें भाजपा प्रत्याशी का नाम भी शामिल है। सन् 2019 में यह रिपोर्ट दर्ज की गई थी, तब पीड़िता 15 वर्ष की थी। नेताम व अन्य आरोपियों पर नाबालिग से रेप करने और देह व्यापार में धकेलने का आरोप है। कांग्रेस ने पूरे मामले को चुनाव अभियान के दौरान गरमाये रखा था और इसे प्रचार के समय एक मुद्दा बना रखा था। इसी बीच झारखंड की पुलिस छत्तीसगढ़ पहुंच गई। वह ब्रह्मानंद नेताम और इसमें दर्ज तीन और आरोपियों से पूछताछ करना चाहती थी। झारखंड पुलिस तब से यहीं डटी हुई थी। आज भानुप्रतापपुर में मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इधर कुछ देर पहले रांची से खबर आई कि हाईकोर्ट ने नेताम की गिरफ्तारी तथा किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करने पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। झारखंड पुलिस का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी उन्हें मिल जाती है तो उस पर अमल किया जाएगा।