बिलासपुर। भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव के विरुद्ध दायर चुनाव याचिका को रद्द करने की अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। अदालत के समक्ष यह ध्यान लाया गया कि वे ट्रायल कोर्ट से 10 साल से भगोड़ा घोषित हैं और यह जानकारी उन्होंने नामांकन दाखिले के समय छिपाई है।
दिसंबर 2023 में हुए चुनाव में देवेंद्र यादव ने विधानसभा चुनाव जीता था। उनके विरुद्ध भाजपा से प्रत्याशी रहे प्रेमप्रकाश पांडेय ने हाईकोर्ट में एक चुनाव याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि विजयी प्रत्याशी यादव ने अपने आपराधिक मामलों का विवरण अपने नामांकन के साथ नहीं दिया है। रायपुर के सीजेएम न्यायालय ने उसे अपराधी घोषित किया है, उसकी जानकारी नामांकन दाखिले में नहीं है।
प्रेम प्रकाश पांडेय ने जनवरी 2024 में यादव के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की थी। इस याचिका को खारिज करने के लिए यादव की ओर से जब हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई तो प्रतिद्वंद्वी प्रेम प्रकाश पांडेय के अधिवक्ताओं की ओर से एक आवेदन प्रस्तुत कर हाईकोर्ट को नई जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक बिलासपुर से यादव ने लोकसभा चुनाव लड़ा और यहां के एडीजे कोर्ट से वे एक मामले में पिछले 10 साल से भगोड़ा घोषित हैं। यह जानकारी भी उन्होंने लोकसभा चुनाव का नामांकन भरते समय छिपाई है।
जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच ने यादव की याचिका खारिज करते हुए 31 जुलाई को चुनाव याचिका पर अगली सुनवाई तय की है।