अदालत ने कहा- 3 दिन में जिला समिति को दें शिकायत, 16 जून तक हो फैसला
बिलासपुर। प्रदेश में हुए युक्तियुक्तकरण (Rationalization) को लेकर शिक्षकों में भारी नाराजगी है। बड़ी संख्या में शिक्षकों ने इसे लेकर हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं। बुधवार को जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की सिंगल बेंच में 70 से ज्यादा मामलों पर एक साथ सुनवाई हुई।
कोर्ट ने कहा है कि जो शिक्षक अभी तक तबादला आदेश के बाद नयी जगह जॉइन नहीं किए हैं, वे तीन दिन के भीतर जिला स्तर की समिति के सामने अपनी शिकायत (अभ्यावेदन) पेश करें। समिति को कहा गया है कि वह 16 जून तक इस पर फैसला ले। अब गुरुवार को 300 से भी ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई हुई।
शिक्षकों का आरोप – सीनियर को अतिशेष बताया, जूनियर को बचाया
शिक्षकों का कहना है कि युक्तियुक्तकरण के नाम पर अन्याय हुआ है।
- एक शिक्षक ने बताया कि वे सीनियर हैं, फिर भी उन्हें अतिशेष (Surplus) घोषित कर दिया गया, जबकि जूनियर को बचा लिया गया।
- एक अन्य मामले में 2018 से कार्यरत शिक्षक को 45 किलोमीटर दूर के स्कूल में भेज दिया गया।
- कुछ मामलों में अंग्रेज़ी और भूगोल जैसे विषय पढ़ाने वाले पुराने शिक्षक को अतिशेष बताकर उसी विषय के लिए नई भर्ती कर दी गई है।
हाई कोर्ट का आदेश – जिनकी जॉइनिंग नहीं हुई, उन्हें राहत
कोर्ट ने कहा कि जो शिक्षक अब तक नई जगह जॉइन नहीं किए हैं, वे तीन दिन के भीतर समिति के पास अपनी बात रखें। यह राहत फिलहाल उन्हीं को दी गई है। हालांकि जिन शिक्षकों ने जॉइन कर लिया है, वे भी चाहें तो समिति के सामने अभ्यावेदन दे सकते हैं।