बिलासपुर। सरकंडा पुलिस ने अपहरण की गई दो नाबालिग बालिकाओं को दस्तयाब करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। बालिकाओं के कथन के आधार पर आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर धाराएं जोड़ी गई हैं।
बिना बताए घर से निकली थीं दोनों नाबालिग, अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ था अपहरण का मामला
पहला मामला 11 अप्रैल 2025 को दर्ज हुआ, जब एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 15 साल 9 माह की बेटी 7 अप्रैल की सुबह बिना बताए घर से निकल गई है। परिजनों द्वारा खोजबीन करने पर भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर अपहरण की आशंका पर अपराध क्रमांक 531/2025 धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
दूसरा मामला 18 मई को दर्ज हुआ, जिसमें एक महिला ने अपनी 14 वर्षीय पुत्री के घर से अचानक लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें भी अज्ञात के खिलाफ अपराध क्रमांक 721/2025 धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया।
रेलवे स्टेशन और टिकरापारा से बरामद की गईं नाबालिग बालिकाएं
जांच के दौरान पुलिस को 22 मई को सूचना मिली कि पहले मामले की अपहृता साहिल नागदेवे के साथ बिलासपुर रेलवे स्टेशन में देखी गई है। वहीं दूसरी नाबालिग आकाश विश्वकर्मा के घर टिकरापारा में पाई गई। सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजनेश सिंह के निर्देश पर तत्काल टीमें गठित कर दोनों बालिकाओं को दस्तयाब किया गया।
शादी का झांसा देकर बनाए संबंध, पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं
पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बालिकाओं को शादी का झांसा देकर अपने साथ रखने और शारीरिक संबंध बनाने की बात कबूल की। पीड़िताओं के बयान और चिकित्सा परीक्षण के आधार पर प्रकरण में पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं। इसके बाद दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
गिरफ्तार आरोपी –
- साहिल नागदेवे (21 वर्ष), निवासी यादव मोहल्ला टिकरापारा, थाना सिटी कोतवाली, बिलासपुर
- आकाश विश्वकर्मा (23 वर्ष), निवासी अटल आवास, अशोक नगर, सरकंडा