एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर जिलेभर में  निगरानी शुरू

बिलासपुर। रायपुर- बलौदाबाजार मार्ग पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत के बाद बिलासपुर जिले में एक बार फिर मालवाहक वाहनों में अनाधिकृत रूप से सवारी बैठाकर परिवहन करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके पहले बीते साल मई माह में कबीरधाम जिले में पिकअप खाई में गिर जाने से 19 तेंदूपत्ता मजदूरों की मौत के बाद ऐसी ही कार्रवाई प्रदेश भर में शुरू की गई थी।

यातायात पुलिस द्वारा जारी अभियान के तहत जिले के सभी थाना क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर ऐसे वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। मालवाहक वाहनों में सवारी ढोने वाले वाहन मालिकों और चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं में चालान काटे जा रहे हैं।


हर थाना क्षेत्र में हुई छापेमारी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रामगोपाल करियारे के नेतृत्व में समस्त थाना, चौकी व पुलिस सहायता केंद्रों को विशेष निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों के पालन में पूरे जिले में अभियान चलाया गया। जहां भी शिकायतें प्राप्त हुईं, वहां तत्काल कार्रवाई की गई।


कई धाराओं में काटे गए चालान

कार्रवाई के दौरान जिन धाराओं में चालान काटे गए, उनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं—

  • 97(1)/177 : मालवाहक में सवारी बैठाना – ₹300 जुर्माना
  • 119/177 : यातायात नियमों का उल्लंघन – ₹300 जुर्माना
  • 184 : खतरनाक ढंग से वाहन चलाना – ₹2000 जुर्माना
  • 179(1) : पुलिस आदेश की अवहेलना – ₹500 जुर्माना

इस अभियान में अब तक दो दर्जन से अधिक वाहन मालिकों और चालकों पर कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया है। कई मामलों में प्रकरण न्यायालय भी भेजे गए हैं।


स्थायी निगरानी टीम कर रही काम

यातायात पुलिस ने ऐसे वाहनों की निगरानी के लिए टीम गठित की है, जो नियमों का बार-बार उल्लंघन करते हैं। जिला RTO कार्यालय और रायपुर मुख्यालय से मिली जानकारी के आधार पर प्रत्येक थाना क्षेत्र को ऐसे वाहन मालिकों की सूची भेजी गई है। साथ ही यातायात मितान और अन्य स्रोतों से भी जानकारी जुटाई जा रही है।


जागरूकता के साथ अपील भी

यातायात पुलिस बिलासपुर ने जिले के समस्त वाहन मालिकों, चालकों और आम जनता से अपील की है कि मालवाहक वाहनों में यात्रा न करें। ये न केवल अवैध है बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत खतरनाक है।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि विवाह, छठी, या किसी भी आयोजन में मालवाहक वाहनों का सवारी के लिए प्रयोग न करें। सुरक्षित यात्री वाहनों का ही उपयोग करें, जिससे अप्रिय दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

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