कमिश्नर ने बैठक लेकर दी लाइसेंस निलंबन की चेतावनी

बिलासपुर। शहर में हो रहे अवैध निर्माण पर नगर निगम ने अब सख्त रवैया अपना लिया है। इसी सिलसिले में शनिवार को नगर निगम कार्यालय में शहर के सभी रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट्स की बैठक बुलाई गई, जिसमें अवैध निर्माण रोकने और टीएनसी नियमों के अनुसार निर्माण कराने पर चर्चा की गई।

बैठक की अध्यक्षता कर रहे नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने साफ कहा कि लगातार मिल रही अवैध निर्माण की शिकायतों पर अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कई मामलों में बिल्डर या भवन मालिक, निगम से स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण करा लेते हैं, जिससे बाद में कार्रवाई होने पर सभी को नुकसान होता है — न सिर्फ भवन मालिक को, बल्कि निगम के संसाधनों और फंड का भी दुरुपयोग होता है।

लाइसेंस निलंबित करने की चेतावनी
कमिश्नर ने कहा कि जिस आर्किटेक्ट के नाम से अनुमति ली गई है, अगर उसके सुपरविजन में अवैध निर्माण हुआ, तो अब आर्किटेक्ट को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। दो बार नोटिस देने के बाद भी सुधार नहीं हुआ, तो आर्किटेक्ट का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा

चार नोटिस जारी कर दिए गए 
निर्णयों के पालन में तत्परता दिखाते हुए निगम ने चार आर्किटेक्ट – विकास सिंह, मेघराज देवांगन, हर्षद गुप्ता और पंकज सोनी को प्रथम नोटिस जारी कर दिया है। इन चारों पर आरोप है कि इन्होंने भवन स्वीकृति के लिए नक्शा और सुपरविजन सर्टिफिकेट तो दिया, लेकिन साइट पर स्वीकृति से अलग निर्माण कराया गया।

जोन इंजीनियरों को भी चेतावनी
कमिश्नर ने आर्किटेक्ट्स से कहा कि वे प्रस्तावित सड़कों की चौड़ाई और शहर की दीर्घकालिक योजना को ध्यान में रखकर ही नक्शा तैयार करें। पार्किंग स्थल पर किसी भी हालत में आवासीय या व्यावसायिक निर्माण न हो, अन्यथा सख्त कार्रवाई तय है। साथ ही, संबंधित जोन इंजीनियरों पर भी लापरवाही की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी।

TnC मानकों का पालन करने के लिए मांगा सहयोग
अंत में कमिश्नर ने आर्किटेक्ट्स से टीएनसी मानकों का पालन करते हुए सहयोग की अपील की और कहा कि एक सुंदर और नियमबद्ध बिलासपुर के लिए सभी की जिम्मेदारी तय है।

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