बिलासपुर। लॉकडाउन के दौरान चना-मुर्रा की दुकानों को भी सुबह सात बजे से दोपहर एक बजे तक खोलने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी गई है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. संजय अलंग द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में लागू लॉकडाउन के दौरान चिन्हित दुकानों के संचालन की अनुमति दी गई है, उनमें चना-मुर्रा की दुकानों को भी शामिल किया गया है। दुकानों के संचालन में कोरोना वायरस कं संदर्भ में जारी आदेश, निर्देश, गाइड लाइन एवं एडवाजरी का पालन करना होगा।

चना मुर्रा सूखा खाद्य पदार्थ है। व्यवासियों ने इसे प्रतिबंध से बाहर रखने का अनुरोध जिला प्रशासन से किया था, इसके बाद यह निर्णय लिया गया।

 

कोई जवाब दें

Please enter your comment!
Please enter your name here