बिलासपुर। शहर में अवैध प्लाटिंग रोकने की कोशिशों के तहत नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। मोपका, खमतराई, चांटीडीह, लिंगियाडीह, बिजौर, मंगला और तिफरा क्षेत्रों की कुल 142 जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए उप पंजीयक को पत्र भेजा गया है। निगम आयुक्त अमित कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है।
इन क्षेत्रों में बिना किसी वैध व्यपवर्तन और लेआउट प्लान के जमीनों को टुकड़ों में काटकर बेचा जा रहा है, जिससे शहर की खूबसूरती और योजनाबद्ध विकास प्रभावित हो रहा है। राजस्व विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर नगर निगम ने यह कदम उठाया है। निगम का कहना है कि रजिस्ट्री रोकने से आगे की अवैध बिक्री पर रोक लगेगी।
नगर निगम ने उप पंजीयक को भेजे गए पत्र में जमीन मालिकों के नाम, खसरा नंबर और संबंधित विवरणों की सूची दी है और रजिस्ट्री प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने को कहा है।
इन क्षेत्रों की जमीनें शामिल
- मंगला: 39
- मोपका: 33
- खमतराई: 40
- तिफरा: 10
- बिजौर: 10
- चांटीडीह: 6
- लिंगियाडीह: 4
तीन भू-स्वामियों को नोटिस
अवैध प्लाटिंग के मामले में निगम ने मोपका और घुरू क्षेत्र के तीन भू-स्वामियों को नोटिस भी थमा दिया है।
- घुरू में रामनाथ मिश्रा और उत्तम मिश्रा ने खसरा नंबर 126/1 की जमीन को टुकड़ों में काटकर बेचने का काम किया है, वह भी बिना किसी अनुमति के।
- मोपका में शुभम ताम्रकार (ख.नं. 568/2 और 568/3) और अन्नू मसीह (ख.नं. 992/28 और 992/29) ने भी इसी तरह जमीन को प्लॉट में बांटकर बेच दिया है।
निगम ने तीनों को तीन दिन के भीतर जवाब देने को कहा है, वरना नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम पहले भी अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करते हुए सड़कें और बाउंड्रीवाल तोड़ चुका है। अब रजिस्ट्री पर रोक की पहल से इस तरह की गतिविधियों पर और सख्ती लाने की तैयारी है।