बिलासपुर। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर जिले के सभी एसडीएम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी है। इस कानून के तहत सभी पशु मालिकों को अपने मवेशियों को बांधकर रखना अनिवार्य कर दिया गया है। नियम तोड़ने पर जुर्माना या जेल की सजा तक हो सकती है।
यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि सड़कों पर घूमते आवारा पशुओं की वजह से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। हाईवे हो या शहर की सड़कें, मवेशियों के खुले में घूमने से ट्रैफिक रुकता है, ऐंबुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी जरूरी सेवाओं में बाधा आती है, और आम लोगों की जान तक खतरे में पड़ती है।
हाईकोर्ट में प्रशासन को देना है जवाब
प्रशासन का कहना है कि इन हालात के लिए सीधे तौर पर लापरवाह पशु मालिक जिम्मेदार हैं, जो अपने मवेशियों को खुला छोड़ देते हैं। हाई कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है, क्योंकि यह न सिर्फ दुर्घटनाओं की वजह है, बल्कि एक गंभीर प्रशासनिक समस्या भी बन चुका है।
कौन-कौन से कानून लगेंगे?
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 और 291,
- पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11(1)
इनके तहत दोषी पाए गए पशु मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने साफ किया है कि यह आदेश जनहित और आमजन की सुरक्षा के लिए दिया गया है और इसे एकतरफा रूप से (ex parte) लागू किया गया है, क्योंकि पहले से सबकी सुनवाई करना संभव नहीं था। अब से हर पशु मालिक को अपने मवेशी बांधकर रखने होंगे, अन्यथा वे सजा और जुर्माने के लिए तैयार रहें।