55 नग अवैध कफ सिरप की बरामदगी के बाद झारखंड के आरोपी की गिरफ्तारी

बिलासपुर। सरकंडा पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप के अवैध कारोबार की कड़ी जांच करते हुए झारखंड से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 22 और 29 के तहत की गई है। आरोपी रितूराज पिता अरुण कुमार सिंह (28 वर्ष), निवासी बीएन झा रोड, थाना नगर, जिला देवघर (झारखंड) को देवघर से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

पहले पकड़े गए थे दो आरोपी, 55 नग कफ सिरप बरामद

दिनांक 9 मार्च 2025 को मुखबिर की सूचना पर सरकंडा पुलिस ने अथर्व सौम्य सिंह और एक नाबालिग को ऊर्जा पार्क, राजकिशोर नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। दोनों के कब्जे से प्रतिबंधित ONERX कफ सिरप के 55 नग जब्त किए गए थे, जिनकी बाजार कीमत करीब 10,725 रुपये आंकी गई थी। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

जांच में हुआ खुलासा, झारखंड से मंगाई जा रही थी कफ सिरप

पुलिस की ईंट-टू-ईंट विवेचना में सामने आया कि मुख्य आरोपी भांचा उर्फ तानु मेश्राम ने झारखंड स्थित राज मेडिकल संचालक से संपर्क कर प्रतिबंधित कफ सिरप मंगवाई थी। गिरफ्तार आरोपियों के जरिए यह सिरप बिलासपुर लाया गया था।

देवघर से आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भेजी गई टीम

तकनीकी साक्ष्य और मोबाइल लोकेशन के आधार पर जब पुष्टि हुई कि सिरप भेजने वाला आरोपी रितूराज देवघर में ही है, तो इसकी जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (भा.पु.से.) को दी गई। उनके निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेन्द्र जायसवाल और नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक निलेश पांडेय के नेतृत्व में टीम तैयार की गई।

उप निरीक्षक अवधेश सिंह, आरक्षक राकेश यादवनमित सोनी के साथ टीम देवघर भेजी गई, जहां स्थानीय पुलिस की मदद से रितूराज को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया।

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