रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं ने अनियमितताओं की  जांच के बाद नई व्यवस्था लागू की

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ कार्यालय ने बिलासपुर प्रेस क्लब के 19 सितंबर 2025 को हुए चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया है। रजिस्ट्रार पद्मिनी भोई साहू (IAS) द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि निर्वाचन प्रक्रिया में कई गंभीर अनियमितताएँ पाई गईं, जिनके कारण चुनाव को विधि अनुसार मान्य नहीं माना जा सकता।

वार्षिक विवरणी और लेखा-जोखा वर्षों तक जमा नहीं

आदेश के अनुसार संस्था ने सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 की धारा 27 व 28 के अंतर्गत आवश्यक वार्षिक विवरणी और आय-व्यय लेखा-जोखा 1985 से कई वर्षों तक प्रस्तुत नहीं किया। कई बार नोटिस जारी होने के बावजूद समिति ने कोई उत्तर नहीं दिया।

निर्वाचन प्रक्रिया पर सदस्यों की आपत्तियां नजरअंदाज

सदस्यों द्वारा 2025 के चुनाव के लिए बनाई गई मतदाता सूची पर कई आपत्तियाँ दर्ज कराई गई थीं। रजिस्ट्रार कार्यालय ने इन शिकायतों की प्रतियां निर्वाचन अधिकारी को भेजकर निराकरण करने के निर्देश दिए थे, लेकिन

  • आपत्तियों का निराकरण नहीं किया गया,
  • निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी समय पर प्रस्तुत नहीं की गई,
  • उच्च अधिकारियों के पत्रों का भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया।

जिससे यह स्पष्ट हुआ कि समिति द्वारा पारदर्शी और नियमबद्ध तरीके से चुनाव नहीं कराया गया।

चुनाव प्रतिवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया

निर्वाचन संपन्न होने के बाद भी निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव प्रतिवेदन रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा नहीं किया गया। न ही वेबसाइट rfas.cg.nic.in पर अनिवार्य जानकारी अपलोड की गई, जिससे प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठे।

कलेक्टर द्वारा नामित अधिकारी अब कराएंगे नया चुनाव

रजिस्ट्रार ने धारा 33(ग) के तहत 19 सितंबर 2025 की कार्यकारिणी को अमान्य घोषित करते हुए कलेक्टर बिलासपुर द्वारा नामित प्रशासनिक/राजस्व अधिकारी को नया निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है।
अब प्रेस क्लब का चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ प्रशासनिक अधिकारी की निगरानी में संपन्न कराया जाएगा। उन्हें चुनाव प्रक्रिया संचालित करने की सभी आधिकारिक शक्तियाँ प्रदान कर दी गई हैं।

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