बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) को 2005 की पीएससी परीक्षा की सभी उत्तर पुस्तिकाएं (Answer Sheets) सूचना के अधिकार (RTI) के तहत अभ्यर्थियों को देने का आदेश दिया है। यह आदेश 19 साल बाद दुर्ग निवासी प्रवीण चंद्र श्रीवास्तव को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने दिया, जिन्होंने 2005 में यह परीक्षा दी थी।
प्रवीण चंद्र ने 2005 में सूचना के अधिकार (RTI Act) के तहत उत्तर पुस्तिकाओं की मांग की थी, लेकिन पीएससी के जन सूचना अधिकारी ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने राज्य सूचना आयोग (State Information Commission) में अपील की, जिसने 2015 में प्रवीण के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पीएससी को आंसर शीट देने का निर्देश दिया था।
इसके बावजूद, पीएससी ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया। इसके बाद, हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के आधार पर आदेश जारी किया कि आरटीआई के तहत उत्तर पुस्तिकाएं प्रदान की जाएं।
अब, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को 2005 की पीएससी मुख्य परीक्षा के सभी सात विषयों की उत्तर पुस्तिकाएं प्रवीण चंद्र श्रीवास्तव को सौंपनी होंगी।