CBI ने रंगे हाथ पकड़ा था, हाईकोर्ट ने कहा- साजिश में सक्रिय भूमिका
बिलासपुर। 34 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के मामले में फंसे केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) विभाग के दो अधिकारियों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली है। दोनों अफसरों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया था। इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
यह शिकायत रायपुर निवासी लालचंद अटवानी ने 30 जनवरी 2025 को CBI से की थी। उन्होंने बताया था कि 28 और 29 जनवरी को CGST रायपुर की टीम ने उनके प्रतिष्ठान में छापा मारा था। इस टीम में भारत सिंह, विनय राय और मिश्रा शामिल थे। छापे के दौरान तीनों अधिकारियों ने उनसे 34 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी, जिसे बाद में घटाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया।
शिकायतकर्ता ने रिश्वत देने से इनकार करते हुए इसकी सूचना सीधे CBI को दी। इसके बाद 31 जनवरी को CBI ने कार्रवाई करते हुए विनय राय को 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया।
हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि भारत सिंह ने साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई। वह मिश्रा और विनय राय के साथ मिलकर पूरे षड्यंत्र में शामिल रहा। इसलिए वर्तमान स्थिति में जमानत का आधार नहीं बनता।