पीड़ित ने थाने में सुनवाई नहीं होने पर अदालत का दरवाजा खटखटाया

बिलासपुर। नौकरी दिलाने का झांसा देकर 10 लाख रुपये की ठगी करने वाले इंजीनियर के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइन पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ृमामला लगभग पांच साल पुराना है।

सिविल लाइन पुलिस के अनुसार, चंद्रविजय सिंह (44 वर्ष), निवासी मंगला, गंगानगर की जान-पहचान रेलवे बंगला यार्ड में रहने वाले रेलवे के विद्युत अभियंता हेलेन कुमार साहू से थी। अक्टूबर 2019 में बातचीत के दौरान हेलेन कुमार ने चंद्रविजय की पत्नी नेहा सिंह की शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूछा। नेहा ने जब पढ़ाई के बारे में बताया और यह भी कहा कि यदि नौकरी मिले तो वह काम करना चाहेंगी, तब अभियंता ने कहा कि वह उन्हें नौकरी दिला सकते हैं और जब वैकेंसी निकलेगी, तब फॉर्म भरने को कहा।

करीब एक महीने बाद, हेलेन कुमार ने नेहा से शैक्षणिक दस्तावेज और अन्य जरूरी कागजात लिए और इंटरव्यू से पहले 10 लाख रुपये की मांग की। कोविड महामारी के कारण बीच में प्रक्रिया रुक गई, लेकिन जून 2022 में चंद्रविजय ने अलग-अलग किश्तों में हेलेन कुमार को 10 लाख रुपये दे दिए।

जब नौकरी नहीं मिली और चंद्रविजय ने पैसे वापस मांगे, तो अभियंता ने रकम लौटाने से इनकार कर दिया। जब थाने में शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो चंद्रविजय सिंह ने कोर्ट में परिवाद दायर किया।

शनिवार को अदालत के आदेश पर सिविल लाइन पुलिस ने अभियंता हेलेन कुमार के खिलाफ IPC की धारा 420 (ठगी) के तहत केस दर्ज कर लिया है।

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