गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। गौरेला पुलिस ने गांजा तस्करी के एक बड़े मामले में कोर्ट से चार आरोपियों को 15-15 साल की सश्रम सजा और डेढ़-डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा दिलाने में सफलता हासिल की है। यह फैसला विशेष न्यायालय (NDPS कोर्ट), बिलासपुर ने सुनाया। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

दो लग्ज़री कारों में मिला था गांजा

6 दिसंबर 2023 को गौरेला थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो चारपहिया वाहनों में भारी मात्रा में गांजा ले जाया जा रहा है। पुलिस ने तुरंत खोडरी रेलवे फाटक के पास नाकाबंदी कर दो ब्रेजा कार (CG13 AB 5967 और CG04 NQ 8105) को रोका।

जब तलाशी ली गई तो दोनों गाड़ियों से कुल 160 किलो गांजा मिला, जिसे आरोपी अवैध रूप से ले जा रहे थे। पुलिस ने मौके पर ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया और एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के तहत केस दर्ज किया।

पकड़े गए आरोपी:

  1. सोनू राठौर (24) – पाटन, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
  2. प्रदीप पटेल (31) – कुशालपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
  3. विश्वनाथ राठौर (29) – अमगवां, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
  4. किशन पटेल (22) – सेमरा, जिला शहडोल (म.प्र.)

गाड़ी भी राजसात करने का आदेश

एनडीपीएस कोर्ट, बिलासपुर ने सुनवाई के बाद चारों आरोपियों को 15-15 साल का सश्रम कारावास और ₹1.50 लाख का जुर्माना सुनाया है। साथ ही, जिस दोनों गाड़ियों से गांजा ले जाया जा रहा था, उन्हें भी जब्त कर राजसात करने का आदेश दिया गया है।

मजबूत अभियोजन से मिली सजा

इस पूरे मामले की जांच उपनिरीक्षक सनत कुमार मांत्रे ने तत्कालीन थाना प्रभारी सौरभ सिंह के मार्गदर्शन में की। कोर्ट में विशेष लोक अभियोजक सूर्यकांत शर्मा ने मजबूती से पैरवी की, जिसके चलते सख्त सजा मिल सकी।

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