रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में जुआ-सट्टा, विशेषकर ऑनलाइन गैम्बलिंग पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) और राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) को जांच और कार्रवाई का अधिकार दे दिया है।

नई अधिसूचना के मुख्य बिंदु:

विधिवत् अधिसूचना: राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की समस्त धाराओं के अंतर्गत एसीबी और ईओडब्ल्यू को अधिकार दिए।

कार्रवाई का विस्तार: एसीबी और ईओडब्ल्यू अब भ्रष्टाचार और आर्थिक अनियमितताओं के साथ-साथ ऑनलाइन जुआ-सट्टा के मामलों में भी जांच कर सकेंगे।

तेजी और प्रभावी जांच: ऑनलाइन जुआ के मामलों में तेजी से और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

दायरा बढ़ा: पहले एसीबी और ईओडब्ल्यू केवल भ्रष्टाचार और आर्थिक अनियमितताओं से जुड़े मामलों की जांच करती थीं, लेकिन अब इनका दायरा बढ़ गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार के इस कदम से ऑनलाइन जुआ-सट्टा पर कड़े नियंत्रण की मंशा जाहिर हो रही है। राज्य में ऑनलाइन जुआ के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला महत्वपूर्ण है।

कोई जवाब दें

Please enter your comment!
Please enter your name here