बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने मध्यप्रदेश के समय से विद्युत शुल्क में मिल रहे छूट को जारी रखने की मांग की थी।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निर्धारित किए गए विद्युत शुल्क के विरुद्ध बालको ने एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी। सन् 2012 में इस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने बालको की याचिका को खारिज कर दिया था तथा शासन से निर्धारित विद्युत शुल्क को मान्य किया था। उक्त फैसले के खिलाफ बालको ने हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी। इसमें यह कहा गया कि अविभाजित मध्यप्रदेश के समय से उनको विद्युत शुल्क में छूट प्राप्त है। इसके समर्थन में बालको ने धारा 3 (बी) विद्युत शुल्क अधिनियम का जिक्र करते हुए दलील रखी कि शासन की ओर मांगा जा रहा विद्युत शुल्क विधि विपरीत है।

29 जून को सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने बालको की याचिका खारिज कर दी। इस फैसले से राज्य सरकार को वित्तीय लाभ होगा। उक्त प्रकरण में उप महाधिवक्ता विक्रम शर्मा ने शासन की पैरवी की।

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