बिलासपुर, 12 अगस्त। बिलासपुर हाईकोर्ट ने पति की तलाक की अर्जी को मंजूरी दे दी है, जिसमें पत्नी पर गैर मर्द से अवैध संबंध और बिना पति की जानकारी के 10 से 12 बार अबॉर्शन कराने का आरोप था। जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
मामला दुर्ग जिले का है, जहां 1996 में दोनों की शादी हुई थी। 2005 तक पति-पत्नी साथ रहे, लेकिन पति की नौकरी के कारण वह महाराष्ट्र और फिर केरल चला गया। 2006 में उनकी बेटी का जन्म हुआ। इस दौरान पति और उसके परिवार ने पत्नी पर दूसरे पुरुष से अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया, जिससे उनके बीच विवाद बढ़ गया और दोनों अलग रहने लगे।
फैमिली कोर्ट ने पहले पति की तलाक की अर्जी को मौखिक साक्ष्य को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट में अपील के बाद मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने माना कि पति-पत्नी के बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची है। इस पर कोर्ट ने तलाक की अर्जी मंजूर कर ली।