बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक शिक्षिका के तबादले को लेकर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
राज्य शासन ने हिंदी माध्यम के कई स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम स्कूल के रूप में परिवर्तित कर दिया है। ऐसे हिंदी माध्यम स्कूल जो शहरों में स्थित हैं उनके शिक्षकों को शहर के ही अन्य स्कूलों में पदस्थ किया जाना है। इस नियम के विरुद्ध तारबाहर स्कूल में पदस्थ व्याख्याता मार्टिना यादव को दर्रीघाट स्कूल में पदस्थ कर दिया गया। शिक्षिका ने इस आदेश के खिलाफ अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया कि शिक्षिका के आवेदन का 60 दिनों के भीतर निराकरण करें।
शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला को पक्षकार बनाते हुए अवमानना याचिका दायर कर शिक्षिका की ओर से बताया गया है कि विभाग द्वारा उनका वेतन भी रोक दिया गया है, इससे उन्हें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है।