सीएमएचओ ने निरस्त कर दी इलाज की अनुमति

बिलासपुर। निजी अस्पताल को कोविड मरीजों के इलाज के लिए दी गई अनुमति वापस लिए जाने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन, राजनांदगांव कलेक्टर व सीएमएचओ को नोटिस जारी कर दो दिन के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है।

राजनांदगांव के सुंदरा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक द्वारा दायर याचिका में बताया गया है कि वहां कोविड संक्रमित मरीजों का उपचार शासन के निर्देश के अनुसार व्यवस्थाएं करके किया जा रहा है। इस बीच अनियमितता की एक शिकायत मिलने पर सीएमएचओ ने अस्पताल को कोविड के इलाज के लिए दी गई अनुमति वापस ले ली। इसे लेकर अस्पताल प्रबंधन ने न तो उसे कोई नोटिस जारी की है और न ही उसका पक्ष सुना गया। इसके अलावा कार्रवाई करने का अधिकार कोरोना प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत केवल कलेक्टर को है जबकि उक्त आदेश सीएमएचओ की ओर से जारी किया गया है। ग्रीष्मकालीन सिंगल बेंच में जस्टिस संजय के अग्रवाल ने इस मामले की वर्चुअल सुनवाई करते हुए राज्य शासन, कलेक्टर व राजनांदगांव के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को नोटिस जारी कर दो दिन के भीतर जवाब मांगा है।

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