बिलासपुर। हाईकोर्ट ने डेंटल सर्जन के 44 पदों पर हो रही सीधी भर्ती में संविदा पद पर काम करने वाले आवेदकों को बोनस अंक देने पर निर्णय लेने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिया है।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 9 फरवरी 2022 को डेंटल सर्जन के 44 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है। इसमें उन चिकित्सकों ने भी आवेदन किया है जो विगत कई वर्षों से संविदा पर कार्य कर रहे हैं। 6 जून को स्वास्थ्य विभाग ने परीक्षा में अंकों के वितरण पर जानकारी दी। इसमें स्पष्ट हुआ कि संविदा पर काम करने वाले इन चिकित्सकों को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है। इस पर उन्होंने विभाग में आवेदन कर अपने अनुभव के आधार पर बोनस अंक की मांग की, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। इसके खिलाफ डॉ. प्रज्ञा लोधी सहित 26 डॉक्टरों ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि पूर्व की सीधी भर्ती में कार्यानुभव को प्राथमिकता दी जाती रही है। मध्यप्रदेश में भी डेंटल सहित अन्य चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती में इन्हें बोनस अंक दिया जाता है। याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस आरसीएस सामंत की बेंच ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से पहले आवेदकों को अनुभव के आधार पर अंक देने के विषय में निर्णय लें।