बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निजी कॉलेजों में संचालित डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (डी.एल.एड.) पाठ्यक्रम की फीस तुरंत तय करने का आदेश दिया है। यह आदेश एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट प्रोफेशनल अनएडेड कॉलेजेस ऑफ छत्तीसगढ़ द्वारा दायर याचिका पर दिया गया है।

याचिका में कहा गया कि डी.एल.एड. पाठ्यक्रम की फीस 2019 से तय नहीं की गई है। वर्तमान में प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष औसतन 19,000 रुपये फीस ली जा रही है, जो बहुत कम है। इससे कॉलेजों को शिक्षकों का वेतन देने में भी दिक्कत हो रही है। संगठन ने फीस को बढ़ाकर 35,000 रुपये करने की मांग की है।

13 अगस्त 2025 को संगठन ने स्कूल शिक्षा विभाग से फीस निर्धारण के लिए निवेदन किया था। एस.सी.ई.आर.टी. ने 31 जुलाई 2024 को उच्च स्तरीय समिति के लिए विभाग को अपने सदस्यों के नाम भेजे थे, लेकिन फीस पर कोई निर्णय नहीं हुआ।

अब हाईकोर्ट ने 2 सितंबर 2025 को सुनवाई के बाद स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता के 13 अगस्त 2025 के निवेदन पर जल्द से जल्द निर्णय ले। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता विभाग से अतिरिक्त निवेदन भी कर सकते हैं, जिस पर नियमों के अनुसार उचित समय में फैसला लिया जाए।

 

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