बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 6 पटवारियों का तबादला दूसरे जिलों में करने के राज्य सरकार के आदेश पर स्थगन देते हुए राजस्व सचिव व अवर सचिव से जवाब मांगा है।

राज्य सरकार के 30 सितंबर को जारी आदेश को अन्य जिलों में स्थानांतरित पटवारी आलोक तिवारी, सूरज दुबे, फिरोज आलम, राजेंद्र साहू, राकेश पांडेय और उत्तम चंद्राकर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी, संदीप सिंह और नरेंद्र मेहेर के माध्यम से दाखिल याचिका में कहा कि उनके नियुक्तिकर्ता अधिकारी कलेक्टर होते हैं और कलेक्टर को ही सिर्फ जिले के भीतर उनका स्थानांतरण करने का अधिकार है। भू- राजस्व संहिता की धारा 104 में नियुक्ति व सेवा निर्धारण का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। राजस्व पुस्तक परिपत्र के खंड 5 की कंडिका 16 में पटवारियों का स्थानांतरण जिले के भीतर करने का अधिकार कलेक्टर को है। ऐसे में राज्य शासन की ओर से जारी स्थानांतरण आदेश विधि विरुद्ध है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि दूसरे जिले में स्थानांतरित करने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी। पदक्रम सूची में उनका नाम कनिष्ठ पटवारियों से भी नीचे रखा जाएगा।

जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की सिंगल बेंच ने याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य शासन के आदेश पर रोक लगाते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव व अवर सचिव से जवाब मांगा है।

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