बिलासपुर। हाई कोर्ट में आज से नया रोस्टर लागू किया गया है। अब दो डिविजन बेंच और 12 सिंगल बेंच में मुकदमों की सुनवाई होगी।
पहली डिविजन बेंच में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस रजनी दुबे होंगी। यह बेंच सभी प्रकार के रिट मैटर, रिट अपील, जनहित याचिका, रिट पिटिशन, हेबियस कार्पस, टैक्स मैटर और विशेष मामलों की सुनवाई होगी।
दूसरी डिविजन बेंच में जस्टिस मनींद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस विमला सिंह कपूर हैं। इसमें सभी तरह के सिविल मामले, कंपनी अपील, कमर्शियल के डिविजन बेंच प्रकरण, आपराधिक मामले और विशेष प्रकरणों की सुनवाई होगी।
डिवीजन बेंच की कार्रवाई पूरी होने के बाद कार्यवाहक चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की सिंगल बेंच में सभी जमानत याचिका जो सेक्शन 439 सीआरपीसी के अंतर्गत आते हैं और जो अप्रैल से जून माह के भीतर रजिस्टर्ड हुए हैं उनकी सुनवाई होगी। इसके अतिरिक्त वे सेक्शन 438 सीआरपीसी के तहत अप्रैल 2021 में रजिस्टर्ड मामले सुनेंगे।
जस्टिस गौतम भादुड़ी सीआरपीसी के 439 सेक्शन के अंतर्गत आने वाले सभी जमानत याचिकाओं को सुनेंगे और 438 के अंतर्गत रजिस्टर्ड मार्च माह के मामले सुनेंगे। जस्टिस संजय के. अग्रवाल सिंगल बेंच में सन् 2016 तक के रिट पिटिशन सुनेंगे। द्वितीय अपील चुनाव याचिका की भी वे सुनवाई करेंगे। जस्टिस पी सैम कोसी 2017 से आगे के रिट पिटिशन सुनेंगे। मध्यस्थता सम्बन्धी मामलों की भी इस कोर्ट में सुनवाई होगी।
जस्टिस संजय अग्रवाल की सिंगल बेंच में फर्स्ट अपील, ऐसे सिविल मैटर जो दूसरी सिंगल बेंच में नहीं है उनकी सुनवाई होगी। सिविल, ट्रांसफर के अलावा कंपन्सेशन आदि के 2018 के बाद के अपील के अलावा मिसलेनियस अपील भी इस बेंच में सुनी जायेगी।
जस्टिस राजेंद्र चंद्र सिंह सामंत की सिंगल बेंच में रिट पिटिशन, सभी प्रकार के 2006 तक के रिट पिटिशन, सिविल रिवीजन, सेक्शन 439 सीआरपीसी पॉक्सो और एनडीपीएस की सुनवाई होगी। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की सिंगल बेंच में सन 2009 से आगे की क्रिमिनल अपील, क्रिमिनल रिफरेंस की सुनवाई होगी। जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू सन 2017 के बाद के मिसलेनियस कंपन्सेशन अपील, धारा 439 सीआरपीसी के फरवरी 2021 में रजिस्टर्ड जमानत आवेदन तथा सीआरपीसी सेक्शन 438 के सभी जमानत आवेदन सुनेंगे।
जस्टिस गौतम चौरड़िया की सिंगल बेंच में सीआरपीसी 439 के पिटिशन सेक्शन 14 ए की अपील, एट्रोसिटी एक्ट स्पेशल कोर्ट के मामले सुने जायेंगे। डबल बेंच की कार्रवाई के बाद सिंगल बेंच में जस्टिस रजनी दुबे सन् 2008 तक की सभी क्रिमिनल अपील सुनेंगीं।
जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास सीआरपीसी 482 एवं 439 सीआरपीसी तथा 438 सीआरपीसी के शेष जमानत आवेदन जो दूसरी बेंच में नहीं भेजी गई है, की सुनवाई करेंगे। जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी क्रिमिनल रिवीजन, रिहाई की अपील और शेष 439, 438 सीआरपीसी के मामले सुनेंगे।
रजिस्ट्रार जनरल योगेश पारीक की ओर से एक्टिंग चीफ जस्टिस के निर्देश पर यह सूचना जारी की गई है।