रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य नोडल एजेंसी ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना और शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई की है। विभिन्न अस्पतालों के खिलाफ अनियमितताओं जैसे अनावश्यक पैकेज ब्लॉक करना, आई.पी.डी. और आई.सी.यू. पैकेज का गलत उपयोग, मरीजों से अतिरिक्त नकद राशि लेना, और योजना के लाभ न देने जैसी शिकायतें प्राप्त होने पर ये कदम उठाए गए हैं।
जय अम्बे अस्पताल पर जुर्माना और निलंबन
जय अम्बे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर द्वारा आई.सी.यू. के पैकेज ब्लॉक करने में अनियमितता पाई गई। अस्पताल को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर 31 लाख 32 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया और अस्पताल को तीन महीने के लिए योजना से निलंबित कर दिया गया है।
अन्य अस्पतालों पर भी कार्रवाई
इसके अलावा, बाबूजी केयर हॉस्पिटल, रायपुर और समता हॉस्पिटल, डोंडी लोहारा, बालोद ने अनावश्यक पैकेज ब्लॉक करने के साथ-साथ उच्चाधिकारियों के आदेशों की अनदेखी की, जिसके कारण इन अस्पतालों का योजनांतर्गत पंजीयन रद्द कर दिया गया है।
राज्य नोडल एजेंसी अस्पतालों द्वारा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है ताकि आयुष्मान भारत और शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सही और समय पर लाभ मिल सके।