बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कांकेर संसदीय क्षेत्र से सांसद भोजराज नाग की अंतरिम अर्जी को खारिज कर दिया है। नाग ने दलील दी थी कि उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका को निरस्त किया जाए। लेकिन जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने 11 सितंबर को दिए आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता बिरेश ठाकुर ने लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना में हुई कथित अनियमितताओं के पर्याप्त तथ्य प्रस्तुत किए हैं। इसलिए मामला सुनवाई योग्य है। अब इस पर अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी।

कांकेर निवासी बिरेश ठाकुर ने 18 जुलाई 2024 को याचिका दाखिल कर चुनाव परिणाम रद्द करने, कई बूथों की दोबारा गिनती और 15 मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान की मांग की थी। उनका आरोप है कि ईवीएम में गड़बड़ी, वोटिंग डेटा के प्रसारण में देरी और गिनती में गंभीर अनियमितताएं हुईं। साथ ही कई विधानसभा क्षेत्रों के बूथों पर वोटों के अंतर और डेटा ट्रांसमिशन में छेड़छाड़ की आशंका जताई गई।

वहीं, सांसद भोजराज नाग ने कहा था कि याचिका में भ्रष्ट आचरण का कोई ठोस आरोप नहीं है और चुनाव आयोग को पक्षकार नहीं बनाया गया, इसलिए यह सुनवाई योग्य नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया।

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