बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई की जिसमें बताया गया है कि तेज धार वाले डबल-केज व्हील (लोहे के जालीदार पहिए) लगाकर उन्हें सीधे पक्की सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि अब तक ऐसे वाहनों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे।
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने यह आदेश पूर्व विधायक त्रिलोचन पटेल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में कहा गया है कि धान की रोपाई के लिए इन धारदार पहियों का इस्तेमाल खेतों में होता है, लेकिन किसान इन्हें सड़कों से निकालने की बजाय सीधे सड़क पर ही ले जाते हैं, जिससे सार्वजनिक सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो रही हैं।
याचिकाकर्ता ने बताया कि इस संबंध में कई बार अधिकारियों से शिकायतें की गईं, लेकिन किसी ने ठोस कार्रवाई नहीं की। अदालत ने लोक निर्माण विभाग और परिवहन विभाग के सचिवों से जवाब तलब किया है और कहा है कि वे रिपोर्ट पेश करें कि अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और आगे क्या करने वाले हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।