बिलासपुर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाये जाने की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी हाईकोर्ट सहित प्रदेश की सभी अदालतों के कामकाज को स्थगित करने की अवधि को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल नीलम चंद्र सांखला द्वारा आज जारी एक आदेश में इसकी जानकारी दी गई है। आदेश में बताया गया है कि अदालतों के नियमित कामकाज के निलम्बन की अवधि जो 14 अप्रैल तक पूर्व में निर्धारित की गई थी उसे अब 3 मई तक बढ़ाया जाता है। इसके चलते अब हाईकोर्ट, जिला न्यायालय और अन्य अधीनस्थ न्यायालय, वाणिज्यिक न्यायालय, परिवार न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय और श्रम न्यायालय में सामान्य कामकाज नहीं होंगे। अति महत्वपूर्ण प्रकरणो की सुनवाई के लिए पूर्व के आदेश में जो व्यवस्था की गई थी वह समान रहेगी। अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई हाईकोर्ट में वीडियो कांफ्रेंस के जरिये की जा रही है। वहीं जिला अदालतों में ऐसे मामलों की सुनवाई के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करने का कहा गया है।