बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति देने के आदेश का पालन नहीं करने पर जांजगीर-चांपा जिले के जिला शिक्षा अधिकारी एसके तोमर के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है।
याचिकाकर्ता किरण पाटकर ने सेवाकाल में अपने पिता की मौत होने के बाद डी ई ओ को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए जुलाई 2004 में आवेदन दिया था। जिला शिक्षा अधिकारी ने उनका आवेदन खारिज कर दिया और कहा कि विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान है। इस आदेश के विरुद्ध पाटकर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच ने 22 अक्टूबर 2019 को आदेश दिया की सन 2004 में प्रस्तुत आवेदन पर विचार कर 4 माह के भीतर निर्णय ले। कोर्ट ने आवेदन निरस्त करने के आदेश को रद्द कर दिया।
आदेश का पालन नहीं होने पर किरण पाटकर ने हाईकोर्ट में फिर से याचिका दायर की। इस पर कोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी किया है और 10 मार्च को सुनवाई तय की है।