बिलासपुर। हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से आज जारी आदेश के मुताबिक हाईकोर्ट में तीन नये कोरोना संक्रमित पाये जाने के कारण 9 सितम्बर तक इसे बंद रखा जायेगा।

रजिस्ट्रार जनरल की ओर जारी आदेश में बताया गया है कि इस दौरान हाईकोर्ट में पूरी तरह अवकाश रहेगा। केवल अत्यन्त आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई अनिवार्य होने की स्थिति में की जायेगी, जिसका निर्धारण मुख्य न्यायाधीश करेंगे। इस दौरान रोटेशन के हिसाब से न्यूनतम कर्मचारियों की उपस्थिति में न्यूनतम काम सम्पादित किये जायेंगे। इस दौरान प्रकरणों का नियमित सूचीबद्ध करना भी रुका रहेगा। सभी अधिकारी, कर्मचारी घरों में रहकर काम करेंगे और वे मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। हाईकोर्ट व हाईकोर्ट आवासीय परिसर में सभी को राज्य सरकार और कलेक्टर द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये जारी किये गये दिशानिर्देश का पालन करना होगा। इस दौरान हाईकोर्ट परिसर को पूरी तरह सैनेटाइज किया जायेगा। 9 सिसम्बर के बाद पूर्व के अनुसार कामकाज फिर से आरंभ किया जायेगा।

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