रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने दुर्ग संभाग के शिक्षा संयुक्त संचालक (JD) हेमंत उपाध्याय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभाग की ओर से शुक्रवार को आदेश जारी कर पुष्टि की गई।

आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय रायपुर स्थित लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

बताया जाता है कि सहायक शिक्षक से शिक्षक प्रमोशन के बाद नियमों के विरुद्ध किए गए बड़े पैमाने पर तबादलों के चलते पहले भी हेमंत उपाध्याय समेत चार संयुक्त संचालकों को सस्पेंड किया गया था। बाद में मार्च 2024 में उन्हें बहाल कर एससीईआरटी में डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया था, मगर उन्होंने जॉइनिंग नहीं दी। करीब नौ महीने तक बिना किसी कार्य के रहने के बावजूद उन्होंने मार्च से सितंबर 2024 तक का वेतन आहरित कर लिया।

हाल ही में उन्हें सरगुजा से दुर्ग स्थानांतरित किया गया था। लेकिन यहां भी उन्होंने चार शिक्षकों को बिना सरकार की अनुमति के प्रतिनियुक्ति पर सरगुजा डाइट में पोस्टिंग दे दी। मामला स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के संज्ञान में आया तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया।

सूत्रों के अनुसार JD और तत्कालीन DEO अशोक सिन्हा पर भी जिले में युक्तियुक्तकरण के दौरान मनमाने आदेश जारी करने के आरोप हैं। काउंसलिंग के बाद भी कई बार ऑर्डर बदले गए। माना जा रहा है कि DEO पर भी जल्द कार्रवाई हो सकती है।

विभाग ने कहा है कि यह निलंबन शिक्षा प्रशासन में ईमानदारी और अनुशासन बनाए रखने की पहल है। उपाध्याय की अनुपस्थिति में DPI के डिप्टी डायरेक्टर आर.एल. ठाकुर को दुर्ग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

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