बिलासपुर। बांस के रूट स्टॉक को तोड़ना और बेचना प्रतिबंधित है क्योंकि इससे बांस के पैदावार को नुकसान पहुंचता है। वन विभाग द्वारा समय-समय पर इसके व्यापार पर प्रतिबंध होने की जानकारी दी जाती है पर सब्जियों लोग इसका इस्तेमाल करते रहते हैं और वनों से इन्हें शहर लाकर बेचा जाता है। ऐसा करने पर अवैध वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है।
25 अगस्त को सुबह करीब 4.30 बजे बेलगहना परिक्षेत्र की वनोपज जांच नाका में करही-कछार-केकराडीह के आगे सड़क में घेराबंदी कर एक ऑटो रिक्शा को जब्त किया गया जो बोरियों में भरकर बांस के करील (प्रकंद) का परिवहन कर रहा था। आरोपी ऑटो चालक साजन शास्त्री के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ वनोपज व्यापार विनियम अधिनियम के 1969 के तहत कार्रवाई करते हुए करील और ऑटोरिक्शा को जब्त किया गया है। जब्त करील की मात्रा 165 किलोग्राम बताई गई है। ऑटोरिक्शा सहित जब्त सामग्री की कीमत 1.56 लाख रुपये आंकी गई है। कार्रवाई में वन विभाग के रेंजर विजय कुमार साहू, परिक्षेत्र सहायक मो. शमीम के अलावा वन कर्मी मूलेश जोशी, पंकज कुमार साहू, अजय श्रीवास, राजनारायण यादव गुलशन कुमार व अन्य स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।